मासूम से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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कुंडम का मामला

जनपथ टुडे, जबलपुर, 12 दिसंबर 2020, पीड़िता ने अपनी मां के साथ थाना कुंडम में उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाई की दिनांक 04/09/2020 को दिन के करीब 12:00 बजे अपने पड़ोस की दाई के घर खेलने गई थी। तभी उसके पास आरोपी रीतेश आया जिसे वह चाचा बोलती है और बोला कि उसके साथ चल मोबाइल दिखाएगा और फिर उसे चाची के कमरे में ले गया और उसका हाथ पकड़ कर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया। वह चिल्लाई तो उसका मुंह हाथ से बंद कर दिया। आरोपी के घर में चाची, दाई और भी लोग थे किन्तु किसी ने भी पीड़िता के चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी, जब पीड़िता की मम्मी उसे बुलाने आई तो आरोपी ने उनकी आवाज सुनकर पीड़िता को छोड़ दिया और कहा कि अगर किसी को कुछ बताया तो जान से मार दूँगा। पीड़िता दौड़कर अपनी मम्मी के पास गई तो उसकी मम्मी ने उसके कपड़ो के ऊपर लगे खून के बारे में पूछा तब मासूम पीड़िता ने अपनी मम्मी को सारी बात बताई। फरियादी की उक्त रिपोर्ट थाना कुण्डम के अपराध क्रमांक 173/2020 धारा 376,376ए-बी,506,34 भादवि एवं 3/4 पॉस्को का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

अभियुक्त रीतेश उर्फ कित्तू को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) श्रीमती संगीता यादव के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से प्रभारी उपसंचालक श्री शेख वसीम के निर्देशन में अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया ।

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