नगर पंचायत डिंडोरी में उपयंत्री रहे आशुतोष सिंह को किया गया निलंबित

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जनपथ टुडे, डिंडोरी, 14 दिसंबर 2020, प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर परिषद डिंडोरी में पदस्थ रहे उपयंत्री आशुतोष सिंह को वार्ड क्रमांक 1 वा 6 में कराए गए सीमेंट कंक्रीट रोड के घटिया निर्माण के कारण 12 दिसंबर को निलबित कर दिया गया है।

कार्य मापदंड अनुसार न कराने एवं उपयोग की गई सामग्री निर्धारित मानक अनूरू न होने से सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होने के कारण दायित्व उपयंत्री का मानते हुए तथा माप पुस्तिका में गलत माप दर्ज किए जाने के कारण, दायित्वों का निर्वाह ठीक तरीके से नहीं किया गया, जिससे मध्य प्रदेश सिविल आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन होना पाया गया है। अतः मध्य प्रदेश शासन नगरी य विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 128 एफ 129 2014- 18- 1 भोपाल दिनांक 12 मार्च 2015 की अनुसूची 1 के अनुक्रमांक 6 के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी के अधिकारों का उपयोग करते हुए मध्य प्रदेश सेवा सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम एक के अनुसार आशुतोष सिंह तत्कालीन उपयंत्री नगर परिषद डिंडोरी जो कि वर्तमान में शाहपुरा में पदस्थ है को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। उक्त आदेश संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा 12 दिसंबर 2020 को जारी किया गया है।

गौरतलब है कि वार्ड क्रमांक 1 की घटिया सड़क निर्माण की खबर सबसे पहले ‘ जनपथ टुडे’ द्वारा उठाई गई थी इस बीच लगभग 10 माह के बाद उपयत्री के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

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