नाबालिग दुष्कर्म, कर गर्भवती करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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जनपथ टुडे, डिंडोरी, 22 दिसंबर 2020, जबलपुर, पीड़िता ने थाना तिलवारा में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई वह कक्षा दसवीं में पढ़ती है। उसके घर के बाजू में अभियुक्त देवराम विश्वकर्मा अपने परिवार के साथ रहता है। देवराम विश्वकर्मा ने करीब 2 वर्ष पहले उससे कहा कि वह उससे प्यार करता है और दोस्ती करना चाहता है। उसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। वह प्रतिदिन करीब 5 माह पहले से सुबह आईटी पार्क घूमने जाती है। दिनांक 26/10/2020 को सुबह 5:30 बजे आईटी पार्क गई थी और वहां घूम रही थी तभी अचानक उसे अभियुक्त देवराम विश्वकर्मा मिला और उससे बोला कि थोड़ा और आगे घूमने चलो तो वह उसके साथ चली गई। तब अभियुक्त देवराम विश्वकर्मा ने आगे ले जाकर जंगल में उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। जब पीड़िता ने अभियुक्त को बताया कि उसने उसके साथ जबरदस्ती बुरा काम किया है जिससे उसका महीना नहीं आया तो देवराम विश्वकर्मा बोला कि दिनांक 05/12/2020 को सुबह पार्क में मिलना वह दवाई लाकर दे देगा । जब वह उक्त दिनांक को आईटी पार्क पहुंची तो अभियुक्त ने फिर से उसके साथ जबरदस्ती बुरा काम किया और दवाई देकर बोला यह दवाई खा लेना। दवाई खाने से पीड़िता की तबीयत और खराब हो गई। तब पीड़िता ने अपनी मम्मी को सारी बात बताई तब उसकी मम्मी उसे मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए लेकर गई। जहां उसका गर्भपात हुआ। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना तिलवारा के अपराध क्रमांक 513/2020 धारा 376(2)(जे),376(2)(एन), 376(3),312 भादवि एवं 3/4 पॉस्को का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्त देवराम विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) श्रीमती संगीता यादव के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से प्रभारी उपसंचालक श्री शेख वसीम के निर्देशन में अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया ।

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