अमानक उर्वरक खाद बेचने वाले आरोपी की द्वितीय अग्रिम जमानत निरस्त
जनपथ टुडे, (Court & Crime) 23 दिसंबर 2020, माननीय अपर सत्र न्यायालय चौरई के द्वारा थाना चौरई के अप.क्र. 669/16 अंतर्गत धारा 420, 34 भादवि, 3,7 ई.सी. एक्ट के आरोपी सुरेन्द्र सिंह चौधरी पिता शम्भूतलाल चौधरी निवसी नर्मदानगर भरूच तहसील व जिला भरूच (गुजरात) की ओर से प्रस्तुत द्वितीय अग्रिम जमानत माननीय न्यालयालय के द्वारा निरस्त कर दी गई।
प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री अभयदीप सिंह ठाकुर के द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुये ,जमानत आवेदन का विरोध कर निरस्त करने का निवेदन किया गया जिससे माननीय न्यायालय के द्वारा सहमत होते हुये जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया ।
मामला इस प्रकार है कि वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं पदेन उर्वरक निरीक्षक चौरई के द्वारा थाना चौरई में रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी कि दिनांक21/06/2016 को प्रकरण के अन्य आरोपीगण गौरीशंकर, प्रहलाद नगपुरे, प्रेमशंकर नगपुरे एवं वाहन चालक उमेश साहू द्वारा बिना अनुज्ञा पत्र के अमानक उर्वरक खाद को वाहन क्रमांक एमपी 28 जी 2712 में रख कर गांव-गांव किसानों को धोखा देकर बेचते पाये गये तथा ग्राम बीझावाड़ा में खाद का विक्रय कर रहे थे। गौरीशंकर, प्रहलाद नगपुरे अवैध रूप से बिना अनुमति एवं बिना अनुज्ञप्ति के वाहन क्रमांक एमपी 28 जी 2712 मेजिक गाडी में उर्वरक एपेक्सएग्रो इंडस्ट्री पर सर्वे क्रमांक 140 चावज बडला रोड चावज भरूच पिन कोड 391001 के प्रबंधक सुरेन्द्र सिंह चौधरी द्वारा निर्मित श्री अति उत्तम ब्रांड का दानेदार उर्वरक के नाम से 11 बोरी वजन 50 किलो ग्राम प्रति बोरी, कुल 5.5 क्विटल मिस ब्रांडेड एवं उक्त कंपनी का ही इंडोवर्षा उत्तम जिप्सम पाउडर 11 बोरी वजन 50 किलो ग्राम प्रति बोरी, कुल मात्रा 5.5 क्विटल उर्वरक निर्धारित मानक के स्तरहीन उर्वरक का विक्रय किया गया है। जिसके आधार पर मामला पंजीबध्द किया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी गौरीशंकर से पूछताछ करने पर बताया की उसके द्वारा उक्त खाद निर्माता कंपनी एग्रो इंडस्ट्री चावज भरूच गुजरात से लाई जाती है और आरोपी सुरेन्द्र के द्वारा अपनी स्वयं की कंपनी में अमानक स्तर का खाद निर्माण कर बेचा गया हैं।