मध्यप्रदेश में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति पर हाईकोर्ट की रोक
जनपथ टुडे, भोपाल डेस्क, 9 जनवरी 2021, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट का कहना है जब तक याचिका का निराकरण नहीं हो जाता तब तक किसी भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाए। मामला नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए एकतरफा सेवा समाप्ति आदेश का है।
नगरीय प्रशासन विभाग ने दैनिक वेतन भोगियों को हटाने के आदेश जारी किए थे
याचिकाकर्ता प्रकाश सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता सुजीत ठाकुर ने पक्ष रखा, उन्होंने दलील दी है कि याचिकाकर्ता जबलपुर जिला अंतर्गत कार्यरत है कोरोना काल में सफाई कर्मियों का अत्यधिक महत्व है इसके बावजूद उन को निकाले जाने की तैयारी की जा रही है। 15 मार्च 2020 को नगरी प्रशासन विभाग संयुक्त संचालक ने नगर निगम व अन्य निकायों को आदेश दिया कि सभी दैनिक वेतन भोगी और मस्टरोल कर्मियों को निकाला जाए।
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया
इस आदेश के पूर्व इससे अधिक होने वाले कर्मियों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया इसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का भी अभी तक निराकरण नहीं किया गया। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने जल्द से जल्द अभ्यावेदन का निराकरण करने का निर्देश देकर तब तक याचिकाकर्ताओं को सेवा से निकाले जाने पर रोक लगा दी है।