प्रदेश के सभी आरटीओ को निर्देश, चरित्र जांचने के बाद ही जारी होगा ड्राइविंग लाइसेंस

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महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध तो सस्पेंड होगा लाइसेंस

जनपथ टुडे, ग्वालियर, 1 फरवरी 2021, प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध को देखते हुए परिवहन आयुक्त मुकेश कुमार ने निर्देश जारी किए हैं कि महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज होते ही उनका ड्राइविंग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए।

परिवहन आयुक्त ने इस तरह के लिखित निर्देश क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारी को जारी किए हैं। हालांकि इस तरह की कार्यवाही परिवहन विभाग महिला द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के बाद ही करेगा।

सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी क्रियान्वयन समिति पीटीआरआई पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद परिवहन आयुक्त ने इस संबंध में सभी आरोपियों को पत्र जारी किया है। ताकि महिला अपराध पर लगाम लगाई जा सके।

इसके साथ ही व्यवसायिक वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले पुलिस विभाग के जिम्मेदार अधिकारी से चरित्र सत्यापन कराने के बाद ही लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक व्यवसायिक लाइसेंस बनवाने के लिए पुलिस विभाग के चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ती थी।



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