किसानों की ट्रैक्टर रैली में हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

Listen to this article



जनपथ टुडे, दिल्ली, 3 फरवरी 2021, 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई से इंकार कर दिया गया है ।

इन याचिकाओं में मांग की गई है कि इस मामले की जांच के लिए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए साथ ही एक याचिका में इस संबंध में एनआईए जांच की भी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कानून अपना काम कर रहा है और कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं है।


किसानों की नाकेबंदी से लोगों को हो रही असुविधा – सरकार

सरकार ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की सीमा पर चल रहे किसानों के आंदोलन की वजह से दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के लोगों को असुविधा हो रही है तथा उन्हें एवं सरकारी खजाने को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। गृह राज्यमंत्री श्री कृष्ण रेड्डी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि नए कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने 26 जनवरी को बलपूर्वक दिल्ली आने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने पुलिस के अवरोध भी तोड़ डाले। रेड्डी ने कहा उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और लोक सेवकों को अपना दायित्व निर्वाहन करने से रोकने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग किया, जिससे ड्यूटी पर तैनात कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।

गृह राज्य मंत्री ने कहा दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी की गाजीपुर, जिला टिकरी और सिंधु सीमाएं किसानों के आंदोलन की वजह से बंद है और इसकी वजह से दिल्ली और आसपास के राज्यों के लोगों को असुविधा हो रही है। किसी भी तरह के आंदोलन से लोगों को और सरकार को आर्थिक नुकसान होता है उन्होंने कहा किसानों और प्रदर्शनकारियों द्वारा सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है और कोरोना वायरस बीमारी के बावजूद भी ये लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो रहे है।



Related Articles

Close
Website Design By Mytesta.com +91 8809 666000