दमोह कलेक्टर को अवमानना नोटिस जारी, कोर्ट ने कार्यवाही का आदेश दिया

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जनपथ टुडे, 16 फरवरी 2021, दमोह हाईकोर्ट ने दमोह के कलेक्टर तरुण राठी के अवमानना नोटिस जारी किया है। इसके जरिए पूछा गया है कि क्यों न पूर्व आदेश की अवमानना को गंभीरता से लेकर उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए?

न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरण की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अवमानना याचिकाकर्ता दमोह निवासी अनुराग हजारी की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि दमोह में कपिल खरे नामक उपयंत्री को प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ बना दिया गया है। बावजूद इसके कि पूर्व में हाईकोर्ट के आदेश के पालन में इसी पद से कपिल खरे को हटाया गया था, लिहाजा कलेक्टर ने हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना की है।

2012 में एक साथ हटाए गए थे 50 से अधिक सीएमओ

हाई कोर्ट को अवगत कराया गया कि 2012 में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इसके जरिए नगर पालिका में अपात्र कर्मचारी को सीएमओ बना दिए जाने के रवैए को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने पूरे मामले पर गौर करने के बाद न केवल उस प्रभारी सीएमओ विशेष को हटाने के निर्देश दिए बल्कि सामान्य आदेश पारित करते हुए मध्य प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं में पदस्थ अपात्र कर्मचारियों को हटाए जाने की व्यवस्था दे दी थी। जिसके पालन में एक साथ 50 से अधिक प्रभारी सीएमओ हटा दिए गए थे। दमोह में पदस्थ कपिल खरे को भी इसी कड़ी में हटाया गया था। इसके बावजूद पिछले दिनों में जैसे ही दमोह में सीएमओ का पद रिक्त हुआ उपयंत्री कपिल खरे को नए सिरे से प्रभारी सीएमओ बना दिया गया।

 

हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को सौंपे रिपोर्ट

इस तरह हाईकोर्ट के उस आदेश की नाफरमानी कर दी गई, जिसके तहत राज्य के मुख्य सचिव को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि भविष्य में किसी भी नगर पालिका में सीएमओ कैडर में पदोन्नति के लिए अयोग्य व्यक्ति को प्रभारी सीएमओ न बनाया जाए। इस सिलसिले में कार्यवाही कर रजिस्ट्रार जनरल को रिपोर्ट सौंपने कहा गया था।


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