जिले में सार्वजनिक जलस्रोतों से सिंचाई और निर्माण कार्यों में पानी के उपयोग व नलकूप खनन पर 30 जून तक रहेगा प्रतिबंध
पेयजल संकट की आशंका को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर ने जारी किया नोटिफिकेशन
जनपथ टुडे, डिंडौरी, 7 मार्च 2021, जिले में अल्प वर्षा के कारण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने डिंडौरी जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है।डिंडौरी ने नोटिफिकेशन जारी किया है, इसके मुताबिक जिले में कम बारिश हुई है, जिससे गर्मी के मौसम में पेयजल संकट उत्पन्न हो सकता है। पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित और जलस्रोतों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम-1986 की धारा-3 और पेयजल परिरक्षण (संशोधित) अधिनियम-2002 के अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 30 जून तक प्रभावशील रहेगा। कलेक्टर ने कहा कि 30 जून तक सभी सार्वजनिक जलस्रोतों से पानी का उपयोग सिर्फ पीने और दैनिक उपयोग के लिए किया जा सकेगा। सिंचाई व निर्माण कार्यों और व्यवसायिक गतिविधियों के लिए सर्वाजनिक स्रोतों से पानी लेना या बिजली/डीजल से लिफ्ट करना वर्जित रहेगा। साथ ही निजी नलकूप और हैंडपंप खनन पर भी प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई व्यक्ति नलकूप या हैंडपंप खनन करना चाहता है, तो उसे SDM या सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से अनुमित लेना होगी।