जिले में कोरोना कर्फ्यू सभी विकासखंड सहित कस्बों में 23 अप्रैल तक, आदेश जारी

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विकासखंड मुख्यालयों के साथ बिछिया, विक्रमपुर, शाहपुर, चंदनघाट, गाड़ासरई, गोरखपुर, भानपुर, रूसा, सक्का कस्बों में भी कोरोना कर्फ्यू लागू

30 अप्रैल तक सभी साप्ताहिक हाट बाजार भी प्रतिबंधित

जनपथ टुडे, डिंडोरी, 16 अप्रैल 2021, जिला कलेक्टर रत्नाकर झा ने डिंडोरी जिले में कोरोना पीड़ितो की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सामाजिक, शैक्षणिक खेल, मनोरंजन, राजनैतिक गतिविधियों के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए संक्रमण को फैलने की गति को नियंत्रित करने हेतु धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण डिंडोरी जिले की सीमाओं में आगामी आदेश तक निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं :-

जिले के नगरी क्षेत्र डिंडोरी नगर नर्मदा पार नगर से सटे हुए ग्राम पंचायत देवरा सहित शाहपुरा नगर सभी विकासखंड मुख्यालयों के साथ ही बिछिया, विक्रमपुर, शाहपुर, चंदनघाट, गाड़ासरई, गोरखपुर, भानपुर, रूसा, सक्का कस्बों में 23 अप्रैल 2021 की सुबह 6:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू करने संबंधी आदेश जारी किए हैं। साथ ही 30 अप्रैल तक जिले के सभी साप्ताहिक हाट बाजार भी प्रतिबंधित किए गए हैं। पॉजिटिव आने वाले दुकानदारों को 14 दिवस के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। शासकीय कार्यालयों में प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारीयो की उपस्थिति 100% रहेगी, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति 50% रहेगी, इन्हे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क आदि का उपयोग कड़ाई से करना होगा। जिले की शैक्षणिक संस्थाएं आगामी आदेश तक के लिए बंद कर दी गई हैं। नवरात्र व रमजान के धार्मिक त्योहारों के आयोजनों में 5 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। सब्जी और फल की आपूर्ति हेतु दुकानें सुबह 4:00 बजे से 9:00 बजे तक निर्धारित स्थलों पर खोली जाएगी। छत्तीसगढ़ से आने वाले वाहनों को 30 अप्रैल तक के लिए पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। जारी आदेश निम्नानुसार है :-

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