सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुबह 9 से रात्रि 8 बजे तक खोले जाने नवीन दिशा निर्देश जारी

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रेस्टोरेंट और क्लब 50% क्षमता के साथ रात्रि 10:00 बजे तक तथा होटल और लाज का पूर्ण क्षमता के साथ संचालित होगे

साप्ताहिक हाट बाजार पर प्रतिबन्ध लागू रहेगा

 

जनपथ टुडे, डिंडोरी, 16 जून 2021, जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लागू लॉकडाउन में छूट के संबंध में 15 जून को जिला क्राइसिस समूह की बैठक में लिए गए निर्णयों और नए दिशा निर्देशों के संदर्भ में जिला कलेक्टर श्री रत्नाकर झा ने दिशानिर्देश जारी किए है। जिसके अनुसार अब सभी तरह की दुकानें एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक खोले जा सकेंगे।

इसी तरह रेस्टोरेंट एवं क्लब 50% क्षमता के साथ रात 10:00 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे। होटल और लॉज अपनी पूर्ण क्षमता के साथ खोली जा सकेगी। लघु एवं सूक्ष्म उद्योग एवं निर्माण गतिविधियां पूरी क्षमता के साथ संचालित हो सकेगी। सामाजिक, राजनैतिक एवं खेल गतिविधियां व आयोजन शिक्षा संस्थान, कालेज स्कूल और कोचिंग सेंटर पर प्रतिबंध लागू होगा रहेगा। पूजा स्थल 6 लोगों की अधिकतम संख्या के साथ खोके जा सकेगे। शासकीय एवं अशासकीय कार्यालय 100% पूर्ण क्षमता के साथ खुल सकेंगे। विवाह आयोजन में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी जिनकी सूची आयोजक को पूर्व से ही प्रशासन को देनी होगी।

नगरी क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लागू रहेगा। वही जिले के सभी नगरी क्षेत्रों में रविवार को जनता कर्फ्यू लागू रहेगा जिसमें शनिवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार सुबह 6:00 बजे तक सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद रखने होंगे। जारी आदेश में हाट बाजार पर अभी भी प्रतिबंध लागू है

जारी दिशानिर्देश निम्न प्रकार हैं :-


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