जनपद अध्यक्ष बजाग, रुद्रेश परस्ते की जमानत मंजूर
जन-पथ टुडे, डिंडोरी, 25 अगस्त 2021, जनपद पंचायत बजाग के अध्यक्ष रुद्रेस परस्ते की जमानत याचिका माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई है।
विगत दिवस महिला थाना विवाद में बजाग जनपद पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते का पुलिस के साथ गंभीर विवाद हो गया था और पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध करते हुए परस्ते को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा जिला जेल डिंडोरी भेज दिया गया था। आज जनपद पंचायत अध्यक्ष रूद्रेश परस्ते के जमानत आवेदन पर विचार करते हुए माननीय न्यायाधीश श्रीमती रिजवाना कौशर जेएमएफसी डिंडोरी के द्वारा आवेदक के अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवेश कनोजे के तर्कों से सहमत होते हुए ₹15000 की जमानत का आदेश करते हुए जमानत याचिका स्वीकार कर ली।
जिले के चर्चित प्रकरण पर रुद्रेश परस्ते के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 332 353 354 354b 294 506 323 का आरोप लगाया गया था। आवेदक की ओर से जिला अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिवक्ता प्रवेश कनोजे ने न्यायालय में तर्क प्रस्तुत करते हुए जमानत दिए जाने का आवेदन किया जो स्वीकार कर लिया गया है अधिक समय हो जाने के कारण समय पर अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो पाने से जनपद अध्यक्ष की रिहाई आज नहीं हो पाई वो कल गुरुवार को जेल से रिहा हो पाएंगे।