ज्वेलर्स के यहां काम करने वाले बेईमान कारीगर को 1 वर्ष का सश्रम कारावास
जनपथ टुडे, डिंडोरी, 3 सितंबर 2021, न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा आरोपी राजेन्द्र उर्फ गुड्डू सोनी निवासी दरहाई चौक सराफा वार्ड थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 241/2000 धारा 406 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपये जुर्माने से दंडित किया गया।
घटना दिनांक 16/02/2000 को लगभग 7 बजे फरियादी कमलेश सोनी की ज्वेलरी की दुकान है जहां पर अभियुक्त जेवर बनाने का काम करता था। अभियुक्त हमेशा ग्राहकों को डिजाइन पसंद करवाने के लिए उसकी दुकान से तैयार जेवर ले जाता था और समय पर वापस कर देता था इसलिए उस पर विश्वास बना रहता था। दिनांक16 फरवरी 2000 को फरियादी कमलेश सोनी की दुकान से अभियुक्त गुड्डू उर्फ राजेन्द्र सोनी ने ग्राहक को दिखाने के लिए 30 नग सोने की चैन वजन करीब 389.5 ग्राम जिसकी कीमत कुल 1,70,000/- रुपये ले गया था। वह एक दिन में वापस करने के लिए कहा था लेकिन वापस नहीं किया। फरियादी उससे चैन के लिए उसके घर कई बार गया किन्तु वह नहीं मिला और उसके परिवार वालों ने उसे अपमानित किया। अभियुक्त गुड्डू उर्फ राजेन्द्र ने गबन कर लिया। अभियुक्त ने उसके पास से जब अनूप सोनी और राजकुमार सोनी गवाहों के सामने पावती भी दिया था पर उसके बाद भी उसने जेवर वापस नहीं किया तथा बेईमानी कर गबन कर लिया।
फरियादी द्वारा उक्त घटना की सूचना थाना कोतवाली में देने पर रिपोर्ट लेख करायी। जिस पर थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 241/2000 धारा 406 भादवि का मामला पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से श्रीमती ज्योति शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई। मामलें में कुल 6 साक्षियो को परीक्षित कराया गया।
श्रीमती ज्योति शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा आरोपी राजेन्द्र उर्फ गुड्डू सोनी निवासी दरहाई चौक सराफा वार्ड थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 241/2000 धारा 406 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपये जुर्माने से दंडित किया गया।