
मृत्यु प्रमाण पत्र पर कोरोना से मौत की जानकारी देना होगी
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने जारी की गाइडलाइन
जनपथ टुडे, नई दिल्ली, 13 सितंबर 2021, अब कोरोना से जान गमाने वाले लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र पर इसे मौत के कारण के तौर पर दर्ज किया जाएगा। केंद्र सरकार न सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने नई गाइडलाइन तैयार की है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में सख्ती दिखाई जाने के 10 दिन बाद सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया है। गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ उन बातों को कोरौना से संबंधित माना जाएगा जिनमें मरीज का आरसी पीसीआर टेस्ट, मॉलिक्यूलर टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया हो साथ ही किसी अस्पताल या घर में डॉक्टर ने जांच कर कोरोना संक्रमण की पुष्टि की हो। ऐसे मरीजों की मौत का कारण करोना माना जवेगा। मृत्यु प्रमाण पत्र में इसकी जानकारी दी जाएगी। जहर खाने आत्महत्या, हत्या, जहर खाने आदि दूसरे कारणों से होने वाली मौतों को कोरौना संबंधित मौत नहीं माना जाएगा। चाहे इन में मरने वाले व्यक्ति कोरोना संक्रमित क्यों न हो।