रेत के अवैध खनन में दो भाइयों को दो-दो साल का सश्रम कारावास
जनपथ टुडे, मुरैना, 6 अक्टूबर 2021, न्यायालय प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबाह ने बुधवार को रेत के अवैध खनन के मामले में दो आरोपियों को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी गिरजेश खत्री ने की।
जानकारी के अनुसार वन विभाग के कर्मचारी पोसाकी लाल शर्मा अपने दल के साथ रेत के अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए गए थे जैसे ही दल घाट के नजदीक पहुंच तो देखा चंबल घाट नदी में एक ट्रैक्टर ट्राली में मजदूर रेत भर रहे थे। दल को देखकर मजदूर अपना सामान लेकर भाग गए ट्रैक्टर चालक तेज गति से ट्रैक्टर ट्राली को लेकर भागने लगा जिसका पीछा कर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने सूचना पर मौके पर धर्मपाल सिंह तोमर और भूरे को पकड़ा था, न्यायालय ने दोनों आरोपित को सजा सुनाई।
तीन आरोपियों को एक साल का कारावास
मुरैना, इसी तरह से चंबल नदी से रेत के अवैध खनन व परिवहन के आरोपी पिता-पुत्र को न्यायालय ने एक – एक साल की सजा सुनाई दोनों पर ₹10000 का जुर्माना भी किया है। रेत खनन व परिवहन के एक अन्य मामले में एक आरोपी को 1 साल और ₹10000 जुर्माना से दंडित किया गया है