भ्रष्टाचार के मामले में 9 ग्राम पंचायत सचिव और सहायकों की सेवा समाप्त
मनरेगा में कार्यों की दो बार एंट्री किए जाने का मामला
जनपथ टुडे, भोपाल, 27 अक्टूबर 2021, मनरेगा पोर्टल में एक काम को एक से ज्यादा बार एंट्री किए जाने के मामले में मध्य प्रदेश के 9 ग्राम पंचायतों के सचिव और रोजगार सहायकों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। भ्रष्टाचार के इस मामले की जांच मनरेगा लोकपाल द्वारा की गई। उल्लेखनीय है कि मामले में दोषी पाए गए 9 ग्राम पंचायत कर्मचारियों में से 3 की सेवा पहले ही समाप्त की जा चुकी हैं।
गुना जिले की जनपद पंचायत चाचौड़ा में मनरेगा घोटाले के मामला में मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की आयुक्त सुश्री सूफिया फारूकी वाली ने बताया कि प्रदेश के गुना जिले की जनपद पंचायत चाचौड़ा के अंतर्गत 9 ग्राम पंचायतों के सचिव ग्राम रोजगार सहायकों के विरुद्ध ग्वालियर संभाग के मनरेगा लोकपाल द्वारा कार्यवाही किए जाने का निर्णय पारित किया गया है। इन 9 पदाधिकारियों में से 3 की सेवाएं पूर्व में समाप्त की जा चुकी है, शेष की भी सेवाएं समाप्त की जा रही है।
सचिव व रोजगार सहायक
लोकपाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार तत्कालीन रोजगार सहायक सचिव ग्राम पंचायत बरखेड़ा खुर्द के इंद्र सिंह मीणा, टगरिया कला के महेंद्र मीणा, पिपलिया नजदीक के अशोक मीणा, मृगवास के विनोद नामदेव, ईटखेड़ी खुर्द के अरविंद मीणा, सिगनपुर के रामबाबू मीणा, मोहम्मदपुर के हरि सिंह मीणा, परवरिया के अशोक अहिरवार तथा रामनगर के जगदीश अरोड़ा को लोक सेवक होते हुए अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने तथा उपेक्षा करने का दोषी पाया गया, साथ ही उक्त कृत्य में भ्रष्टाचार की संभावनाएं प्रतीत होती हैं। उनका आचरण मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के अंतर्गत कदाचन की श्रेणी में आता है अतः उनकी सेवा समाप्त की जाती है। इनमें से तीन सचिव रोजगार सहायक महेंद्र मीणा पवन मीणा तथा की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं।