दहेज के लिए मारपीट, ससुराल वालों को 1-1 वर्ष का कारावास
जनपथ टुडे, डिंडोरी, 30 अक्टूबर 2021, न्यायालय अंजली शाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा आरोपीगण मेहबूब, मकबूल, मकसूद, नफीसा निवासी नोनेलाल की गली थाना गोहलपुर थाना गोहलपुर के अपराध क्रमांक 31/2012 धारा 498-ए भादवि में 1-1वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000-2000/- रूपये जुर्माने से दंडित किया गया।
फरियादी समीमा का निकाह रिपोर्ट लेख कराए जाने के 5 साल पूर्व अभियुक्त मेहबूब के साथ हुआ था। विवाह के एक साल बाद बेटी होने के बाद से अभियुक्तगण पति मेहबूब, सास ससुर नफीसा व मकसूद एवं जेठ मकबूल के द्वारा फरियादी को दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर मारपीट करके मायके से एक लाख रुपये लाने के लिए कहा। फरियादी के मना करने पर उसको मारपीट कर परेशान करने लगे। जिसकी रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाना गोहलपुर में की। थाना गोहलपुर के अपराध क्रमांक 31/2012 धारा 498-ए, 34 भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मामला पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
जिला अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से रानी जैन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई। रानी जैन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय अंजली शाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा आरोपीगण मेहबूब, मकबूल, मकसूद, नफीसा निवासी नोनेलाल की गली थाना गोहलपुर थाना गोहलपुर के अपराध क्रमांक 31/2012 धारा 498-ए भादवि में 1-1वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000-2000/- रूपये जुर्माने से दंडित किया गया।