नाबालिग का अपहरण, छेड़छाड़ के आरोपी को 5 वर्ष का कारावास

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3000 रुपये का अर्थदण्ड

जनपथ टुडे, जबलपुर, 13 नवम्बर 2021, न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा (पाॅक्सो) जबलपुर के द्वारा मोहम्मद आरिफ उर्फ राजू उम्र 35 वर्ष थाना हनुमानताल को अपराध क्रमांक 150/2015 धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये जुर्माना, धारा 354 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये जुर्माना, धारा 9(एम) सहपठित धारा 10 पॉस्को में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये जुर्माने से दंडित किया।

घटना के संबंध में पुलिस को पीड़िता की माँ द्वारा आरक्षी केन्द्र हनुमानताल में सूचना दी गई थी कि घटना दिनांक 15.03.2015 को 6:00 बजे अभियोक्त्री घर के सामने रोड पर खेल रही थी किन्तु जब वह उसे दिखाई नहीं दी तब उसने आसपास पता किया तो उसे पता चला कि अभियोक्त्री फरहान रफीक के साथ कब्रस्तान में खड़ी है। जब वह कब्रस्तान पहुंची तो उसने देखा कि अभियोक्त्री वहां रो रही थी। जब उसने अभियोक्त्री से पूछा कि क्या हुआ है तो उसे फरहान व रफीक द्वारा जानकारी दी गई कि आरोपी आरिफ उर्फ राजू, अभियोक्त्री को पकड़कर ले गया था आवाज सुनकर जब वे लोग यहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आरोपी आरिफ अभियोक्त्री को गले लगाये हुये था अभियोक्त्री के कपड़े फटे हुये थे एवं आरोपी कुछ गलत करने की नियत से उसे पकड़े हुये था। फरहान व रफीक को देखकर आरोपी भागने लगा था जिसे लोगों ने पकड़कर बैठा रखा था। उक्त रिपोर्ट पर थाना हनुमानताल के अपराध क्रमांक 150/2015 धारा 363, 354, 354ए भादवि एवं धारा 8 पॉस्को का मामला पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय जैन के मार्गदर्शन में श्रीमती मनीषा दुबे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई। मामलें में कुल 6 साक्षियो को परीक्षित कराया गया।

श्रीमती मनीषा दुबे जिला विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा (पाॅक्सो) जबलपुर के द्वारा मोहम्मद आरिफ उर्फ राजू उम्र 35 वर्ष थाना हनुमानताल के अपराध क्रमांक 150/2015 धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये जुर्माना, धारा 354 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये जुर्माना, धारा 9(एम) सहपठित धारा 10 पॉस्को में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।

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