पिता के हत्‍यारे को 10 वर्ष सश्रम कारावास

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जनपथ टुडे, डिण्‍डौरी, 17 नवम्बर 2021, मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, डिण्‍डौरी से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना डिण्‍डौरी के अप.क्र. 957/2019 एवं सत्र प्र.क्र. 21/2020 के आरोपी विषय सिंह पिता फुल्‍लू सिंह वालरे उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम बरबसपुर पाखाटोला थाना डिण्‍डौरी द्वारा दिनांक 20.12.2019 को रात लगभग 09.00 बजे ग्राम पाखाटोला, बरबसपुर में अपने पिता की हत्‍या करने के आशय से कुल्‍हाड़ी के पांसा से अपने पिता के सिर में मारकर हत्‍या करने के मामले में डिण्‍डौरी पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 302 भादंवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

समस्‍त साक्ष्‍यों एवं तथ्‍यों पर सूक्ष्‍मतापूर्वक विचारण करने उपरांत उक्‍त मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश, डिण्‍डौरी द्वारा आरोपी विषय सिंह को धारा 302 भादंवि के स्‍थान पर धारा 304 भाग एक के लिए दोषसिद्ध किया गया तथा उक्‍त अपराध के लिए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/- रू. के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्‍ड की राशि अदा नहीं किए जाने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्‍त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया ।

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