
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
जनपथ टुडे, डिण्डौरी,18 नवम्बर 2021, मीडिया सेल प्रभारी डिण्डौरी द्वारा बताया गया कि थाना शहपुरा के अप.क्र. 151/2020 एवं सत्र प्र.क्र. 47/2020 के आरोपी गोला उर्फ समारू सिंह पिता सुखलाल सिंह मरावी उम्र 28 वर्ष निवासी खेम मोहल्ला सांगवा थाना शहपुरा द्वारा दिनांक 22-23 मई 2020 को रात में मृतक बुधसिंह को अपने घर के आंगन में ईंट से मारकर तथा गला घोंटकर हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी द्वारा आरोपी गोला उर्फ समारू सिंह को धारा 302 भादंवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 1000/- रू. के अर्थदण्ड तथा धारा 325 भादवि के अपराध के लिए 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किए जाने प्रत्येक अपराध के लिए क्रमश: 3 माह एवं 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया ।