लंबित बिजली बिलों के भुगतान में राहत हेतु सरकार ने लागू की समाधान योजना

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लंबित बिलों के भुगतान के लिए सरकार ने रखें दो विकल्प

जनपथ टुडे, डिंडोरी, 25 नवंबर 2021, -(प्रकाश मिश्रा) म.प्र. शासन ऊर्जा विभाग द्वारा कोरोना काल में 01 किलोवॉट भार तक के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बिल की 31 अगस्त 2020 तक की बकाया राशि अस्थगित की गई थी। शासन द्वारा इस राशि के भुगतान में राहत प्रदान करने हेतु ” समाधान योजना ” लागू की गई है। योजना में भुगतान के दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन किया जा सकता है।

अस्थगित राशि के भुगतान के उपभोक्ता के लिए दो विकल्प दिये गए हैं

विकल्प एक :- 31 अगस्त 2020 तक की बकाया मूल राशि एक मुश्त जमा करने पर, मूल राशि का 40 प्रतिशत तथा अधिभार राशि 100 प्रतिशत माफ।

विकल्प दो :- 31 अगस्त 2020 तक की बकाया मूल राशि 6 समान किश्तों में जमा करने पर मूल राशि का 25 प्रतिशत तथा अधिभार राशि 100 प्रतिशत माफ।

15 दिसंबर 2021 तक किए जा सकते हैं आवेदन

समाधान योजना की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई है, इस तिथि तक आवेदन प्राप्त नहीं होने पर उक्त अस्थगित राशि संबंधित उपभोक्ता के आगामी बिल में जोड दी जाएगी।

आवेदन की प्रक्रिया :

• बिजली कंपनी के जोन / वितरण केन्द्र या उपभोक्ता शिविर में जाकर किसी एक विकल्प का चयन कर निर्धारित आवेदन पत्र भरकर जमा कर सकते हैं ।

• मीटर रीडर से निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त कर, किसी एक विकल्प का चयन कर आवेदन मीटर रीडर को सौंप सकते हैं अथवा बिजली कार्यालय में जमा कर सकते हैं ।

म.पू. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि. के पोर्टल mpez.co.in पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं ।

अधिक जानकारी के लिए कंपनी के काल सेंटर के टॉल फ्री नंबर 1912 पर संपर्क किया जा सकता है।

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