लापरवाही से वाहन चलाकर वृद्धा की मृत्यु कारित करने वाले आरोपी को 6 माह का कारावास व अर्थदण्ड
जनपथ टुडे, जबलपुर, 27 नवम्बर 2021, न्यायालय श्रीमान रवि साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन जिला जबलपुर के द्वारा आरोपी परषोत्तम सिंह राजपूत निवासी बिलपठार थाना शहपुरा के अपराध क्रमांक 85/2008 धारा 304ए आर्म्स एक्ट में 6 माह का साधारण कारावास एवं 2000/- रूपये जुर्माने से दंडित किया गया।
मामला इस प्रकार है :-
फरियादी महेंद्र सोनी द्वारा दिनांक 12.04 2008 को इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई है कि दिनांक 12.04 2008 को उसकी माँ कन्या भोजन के लिये निमंत्रण देने मोहल्ले में गई थी, साथ में स्वीटी सोनी भी गई थी, लगभग 10.15 बजे उसकी मां पुष्पाबाई सोनी, उम्र 65 वर्ष को धनश्याम विश्वकर्मा के घर के पास रोड किनारे से शारदा महाराज के घर जाते समय पीछे तरफ से डंफर क्र.MP 20 G 9305 ड्रायवर ने तेज रफ्तार लापरवाही से चलाते हुये टक्कर मार दी जिससे दाहिने हाथ में तथा शरीर में चोटे लगी तथा उसकी मां टायर में फंसकर कुछ दूर तक घिसट गई थी ड्रायवर उतरकर भाग गया। घटना को प्रदीप शुक्ला, उत्तम पाटकर ने देखा है, मां को इलाज हेतु जबलपुर अस्पताल भेजा तब रिपोर्ट करने थाने आया। उक्त रिपोर्ट पर थाना शहपुरा के अपराध क्रमांक 85/2008 धारा 304ए भादवि का मामला पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से श्री दुर्गेश ताराम सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्री दुर्गेश ताराम सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय श्रीमान रवि साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन जिला जबलपुर के द्वारा आरोपी परषोत्तम सिंह राजपूत निवासी बिलपठार थाना शहपुरा के अपराध क्रमांक 85/2008 धारा 304ए आर्म्स एक्ट में 6 माह का साधारण कारावास एवं 2000/- रूपये जुर्माने से दंडित किया गया।