OBC वर्ग के लिए आरक्षित पदों के चुनाव आयोग ने किए स्थगित
जनपथ टुडे, भोपाल, 17 दिसंबर 2021, प्राप्त जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्यप्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने OBC वर्ग के लिए आरक्षित पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। आयोग के सचिव बी. एस. जमोद ने सभी कलेक्टरों और जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के 17 दिसंबर 2021 के फैसले के आधार पर 4 दिसंबर 2021 के आदेश के तहत ओबीसी के पंच, सरपंच जनपद सदस्य जिला पंचायत सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। इसलिए अब ओबीसी के लिए आरक्षित पंच सरपंच जनपद सदस्य जिला पंचायत सदस्यों के पदों का चुनाव संपन्न नहीं होगा।
फिलहाल आयोग के इस आदेश (क्रमांक एफ-37/पी एन -1/ 2021/तीन/839 दिनांक -17/12/2021) के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि सामान्य वर्ग, एस सी, एस टी वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आयोग ने यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मंथन के बाद जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर आगे की प्रक्रिया बाद में तय की जाएगी।