राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA)के तहत जिले में पहली कार्यवाही, एक को भेजा जेल

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आदतन अपराधी पर दर्ज है संगीन मामले

जनपथ टुडे, डिंडोरी, 8 जनवरी 2021, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NATIONAL SECURITY Act) NSA 1980 के तहत जिले में पहली कार्यवाही की गई है। जिला दंडाधिकारी रत्नाकर झा के आदेश पर सिटी कोतवाली ने लोक सुरक्षा के विपरीत गंभीर वारदातों को अंजाम देकर जनमानस के लिये खतरा और भय बन चुके एक आदतन अपराधी को NSA के तहत शनिवार को जेल भेजा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक संजय सिंह के मार्गदर्शन में सिटी कोतवाली CK सिरामे के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर DM डिंडोरी रत्नाकर झा ने फहीम अंसारी पिता अकरम अंसारी, 28 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 4 मस्जिद मोहल्ला डिंडोरी, के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदेश जारी किया है। जिसमे लोक व्यवस्था बनाये रखने के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्यो को करने से रोकने के अभिप्राय से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कार्यवाही का उल्लेख किया गया है।

जानकारी के मुताबिक आदतन अपराधी सिद्ध हो चुके फहीम के विरुद्ध कोतवाली में गंभीर प्रवत्ति के 9 नामजद मामले दर्ज हैं। सभी प्रकरणों में फहीम ने सार्वजनिक तौर पर आतंक मचा रखा था। जिससे समाज मे भय व्याप्त था और कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो रही थी। इस बाबद जनपथ को जानकारी देते हुये पुलिस कप्तान संजय सिंह ने बताया कि NSA के तहत यह जिले की पहली कार्यवाही है। SP ने कहा कि आमजन के लिए आतंक उत्पन्न करने वालों के लिए यह कड़ा संदेश है। अन्य आदतन अपराधियों के विरुद्ध भी आगामी दिनों में कार्यवाही होगी। उक्त कार्यवाही के उपरांत कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी दिनों में कोतवाली पुलिस आपराधिक और असामाजिक गतिविधियों में लिप्त गुंडे बदमाशों के विरुद्ध NSA और जिलाबदर की कार्यवाही करेगी। जिसकी तैयारियों को लेकर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक CK सिरामे ने कानून व्यवस्था और शांति भंग करने वालों को चिन्हित भी कर लिया है। जिनके अपराधों का खाका भी तैयार किया जा चुका है।

गौरतलब है कि NSA कानून सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। जिसके अंतर्गत यदि कार्यपालिका को कहीं भी यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा सुरक्षा को खतरा है। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध निरोध का आदेश कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है।

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