व्यवसायिक प्रतिष्ठानो पर बिना मास्क पाए जाने पर एक हजार रूपए जुर्माना, दोबारा में प्रतिष्ठान 10 दिन के लिए सील होगा
सभी मेले, जनसमूह को एकत्रित करने या होने पर प्रतिबंधित
कलेक्टर रत्नाकर झा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक मे दिए निर्देश
जनपथ टुडे, डिंडौरी, 4 जनवरी 2022, कलेक्टर रत्नाकर झा ने कहा कि डिंडौरी जिले में कोरोना पाॅजीटिव के मरीज लगातार पाये जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है। जिलेवासियों को कोरोना वायरस के संक्रमण की तीसरी लहर से बचने के लिए सावधानी बरतनी जरूरी है। सभी व्यक्ति शासन द्वारा जारी कोविड प्रोटोकाॅल का अनिवार्य रूप से पालन करें।
कलेक्टर रत्नाकर झा ने कहा कि जिला चिकित्सालय डिंडौरी सहित फीवर क्लीनिक सेंटरों में नियमित रूप से लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। जो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाये जाते हैं। उन्हें कोविड केयर सेंटर में भर्ती कर उपचार किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों के लिए भोजन दवाईयां एवं सुरक्षा का प्रबंध करें। प्रदेश व जिले के बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखें, उनका स्वास्थ्य परीक्षण करें।कलेक्टर ने निर्देश दिए कि व्यवसायिक प्रतिष्ठान, ऐजेंसी, निजी संस्थान, दुकान संचालक या उनके अमले के द्वारा बिना मास्क पहने कार्य करना प्रतिबंधित रहेगा। ऐसा करते पाये जाने पर पहली बार एक हजार रूपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की जाएगी। इसी प्रकार की गलती दोबारा करते पाये जाने पर उक्त व्यवसायिक प्रतिठान/ऐजेंसी/निजी संस्थान/दुकान को 10 दिवस के लिए सील कर दी जाएगी।
कलेक्टर ने एसडीएम डिंडौरी एवं शहपुरा को निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण मरीज पाये जाते हैं। उन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करें। कलेक्टर ने बिना मास्क पहनें घूमने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई करते हुए सौ-सौ रूपए वसूलने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्हें मास्क भी प्रदान किया जाएगा।
सभी मेले, जनसमूह को एकत्रित करने या होने पर प्रतिबंधित
कलेक्टर रत्नाकर झा ने जिले के सभी मेले, जनसमूह को एकत्रित करने या होने पर प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं। विवाह कार्यक्रम में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 250 व्यक्ति भाग ले सकेंगे। आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनेटाईजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। विवाह आयोजकों को कार्यक्रम की सूचना एसडीएम को देनी होगी। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से अंतिम संस्कार कार्यक्रम में 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।