गांजा के अवैध कारोबार के आरोपियों को 10 वर्ष का कारावास

Listen to this article

पांच आरोपियों को सजा सुनाई गई, वर्ष 2019 में हर्रा टोला बजाग में 74 किलो गांजा का परिवहन करते पकड़ाए थे आरोपी

करंजिया थाने में दर्ज था प्रकरण

जनपथ टुडे, डिण्‍डौरी, 24 जनवरी 2022, मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, मनोज कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना करंजिया के अप.क्र. 06/2019 एवं विशेष सत्र प्रकरण क्र. 03/2019 के आरोपी आशीष पिता सूर्यकांत विश्‍वकर्मा उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम कोसडाकला थाना माण्‍ड जिला प्रयागराज (उ.प्र.), संजय कुमार मौर्य पिता राधेश्‍याम मौर्य उम्र 24 वर्ष निवासी डण्‍डपानपुर थाना माण्‍डवास जिला प्रयागराज, सूरज कुमार पिता नब्‍बुलाल कुशवाह उम्र 24 वर्ष निवासी हाडियामाण्‍डा थाना माण्‍डा जिला प्रयागराज, लोकनाथ उर्फ रिंकू पिता बनारसीलाल सोनवानी उम्र 21 वर्ष निवासी माण्‍डा जिला प्रयागराज एवं शेषमणि सिंह उर्फ बब्‍बू पिता अवधराज सिंह ठाकुर उम्र 41 वर्ष निवासी गढ़चडैया थाना जिगना जिला मिर्जापुर (उ.प्र.) द्वारा दिनांक 05.01.2019 को 15.30 बजे हर्राटोला बजाग में वाहन स्‍कार्पियो क्र. UP63P-6666 में 74 किलो 700 ग्राम गांजा रखकर परिवहन करने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्‍यायाधीश एनडीपीएस एक्‍ट जिला डिण्‍डौरी द्वारा इन सभी आरोपीयों को धारा 8 सी सहपठित धारा 20(ख) (ii) (इ) एनडीपीएस एक्‍ट के अंतर्गत 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1-1 लाख रुपए के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्‍ड की राशि अदा न किये जाने पर 2 वर्ष का अतिरिक्‍त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया।

Related Articles

Close
Website Design By Mytesta.com +91 8809 666000