बाल काटने में देरी करने पर हुई हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास
आरोपी — मुलायम सिंह उर्फ बंदू लोधी उम्र 40 वर्ष निवासी भटिया थाना हटा
सजा — धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवम 5000 रुपए जुर्माना
जनपथ टुडे, 29 जनवरी 2022, घटना मध्यप्रदेश के दमोह के हटा की है जहां 29 दिसंबर 2018 को सुबह 8.30 बजे मृतक चिलकन सेन को आरोपी मुलायम उर्फ बंदू ने अपने बच्चों के बाल कटवाने के लिए अपने घर ग्राम भटिया बुलाया। चिलकन बाल काटने के लिए कुछ देर से पहुंचा जिससे आरोपी मुलायम एवं मृतक चिलकन का विवाद हुआ और गुस्से में आकर आरोपी ने मृतक चिलकन के सिर में एक भारी पत्थर मार दिया, जिससे उसके सिर से खून निकला एवं गंभीर चोट आई। आरोपी के घर से बाहर निकलकर वहॉ के लोगों को घटना बताई, फिर वह अस्पताल चला गया और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट अप.क्र. 643/18 थाना हटा में दर्ज की गई। अनुसंधान अधिकारी द्वारा सूक्ष्म विवेचना की गई एवं अभियोग पत्र माननीय न्याययालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण को शासन द्वारा जघन्य/चिहिन्त मामलों में दर्ज किया गया।
अभियोजन द्वारा प्रस्तु्त साक्ष्य एवं तर्को के आधार पर माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हटा ने आरेापी मुलायम उर्फ बंदू को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास की सजा एवं 5000/- रुपए के जुर्माने से दंडित किया। उक्त मामले में पैरवी विशेष लोक अभियोजक हेमंत पाण्डे एडीपीओ हटा द्वारा की गई एवं पैरवी में सहयोग मुकेश पाण्डेय वरिष्ठ एडीपीओ व एडीपीओ संजय रावत द्वारा किया गया।