सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों के 100 गज के अंदर तम्बाकू की दुकानों पर जुर्माना की कार्यवाही की गई
जनपथ टुडे, डिण्डोरी , 15 फ़रवरी 2022, जिला नोडल अधिकारी डॉ धर्मबीर मार्को तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम जिला डिण्डोरी, पुलिस विभाग एवं MPHA के सम्भागीय समन्वयक नेतराज सिंह परिहार द्वारा सयुंक्त रूप से डिण्डोरी में कोटपा कानून की धारा 4, 5, 6 एवं 7 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों के 100 गज के अंदर तम्बाकु दुकानों पर जुर्माना की कार्यवाही की गई।
सार्वजनिक स्थान बस स्टैंड, कलेक्ट्रेट एवं स्कूलों कालेजों में 16 लोग धूम्रपान करते मिले उन से 500 रुपये जुर्माना वसूला गया। लोगों में जागरूकता बढ़ाने और सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान की रोकथाम हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यवाही की गई जिससे लोगों को पता चले सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना कानून अपराध है।
भारत में प्रतिवर्ष बहुत से लोगों की मृत्युं तम्बाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों के कारण हो जाती है | तम्बाकू सेवन के कारण होने वाले कैंसर के कारण लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत में मुंह के कैन्सर के प्रमुख कारणों में तम्बाकू सेवन माना गया है। तम्बाकू नशे की पहली सीधी है और तम्बाकू सेवन की शुरुआत करके व्यक्ति दूसरे तरह के नशे करने का आदि हो जाता है। तम्बाकू सेवन से होने वाले कैन्सर के कारण कई परिवार उजड़ जाते , तम्बाकू आपदा के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरुक किया जाये |