
कोलाहल अधिनियम के तहत मामला कायम,ध्वनि विस्तारक सिस्टम जप्त
कोतवाली पुलिस की कार्रवाई
जनपथ टुडे, डिंडोरी, 20 फरवरी 2022, निश्चित समय सीमा के बाद भी तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर शनिवार की रात कोतवाली पुलिस ने दो DJ संचालकों के विरुद्ध प्रकरण कायम कर ध्वनि विस्तारक यंत्र जप्त किये हैं। दोनों आरोपियों पर मध्यप्रदेश कोलाहल निवारण अधिनियम की धारा 15 के तहत कार्रवाई की गई है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक शनिवार देर रात लगभग 1 बजे शिकायत मिलने पर कोतवाली प्रभारी CK सिरामे के निर्देश पर सहायक उपनिरीक्षक चंद्रशेखर चौबे ने पिंडरुखी ग्राम में पहुँच तेज आवाज में बज रहे ध्वनि विस्तारक यंत्र को जप्त कर यंत्र मालिक लखन पिता भगवत ठाकुर निवासी पुरानी डिंडोरी के विरुद्ध प्रकरण कायम किया है।
इसी तरह देवरा तिराहा पर कार्रवाई करते हुये भूपेंद्र पिता नागेंद्र नामदेव निवासी पुरानी डिंडोरी के विरुद्ध पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। गौरतलब है कि सक्षम अधिकारी की अनुमति पर रात 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग का प्रावधान जारी है। बाबजूद इसके जिले में नियमों और अनुमति को दरकिनार रख देर रात तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का संचालन किया जा रहा है। जिसके मद्देनज़र अब SP संजय सिंह के निर्देश पर पुलिस ACTION में आ गई है।