होली में साउंड सिस्टम और टेंट रहेंगे पूर्ण प्रतिबंधित
उल्लंघन पर होगी कार्रवाई,अराजक तत्वों पर रहेगी पैनी नजर
जनपथ टुडे, डिंडोरी, 10 मार्च 2022, आगामी होली पर्व पर पांच दिनों तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों और टेंट स्थापना पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। धुड़ेली से रंग पंचमी तक लागू होने वाले इस निर्देश के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस आशय की जानकारी गुरुवार को कोतवाली प्रभारी CK सिरामे ने टेंट और साउंड सिस्टम संचालकों की बैठक के दौरान कोतवाली में दी है। इस दौरान नगर के 24 साउंड सिस्टम संचालकों सहित सिगमा लाइट हाउस, सुरेश लाइट, वीरू टेंट, राम लाइट, खलील साउंड, पूनम लाइट, भोला लाइट, लखन, माला टेंट, भैरव लाइट हाउस संचालक मौजूद रहे।
पुलिस कप्तान संजय सिंह के निर्देश पर होली पर्व के पूर्व शांति व्यवस्था के मद्देनजर आयोजित इस बैठक में कोतवाली प्रभारी ने नसीहत दी कि होली पर्व के दौरान साउंड सिस्टम प्रतिबंध रहेगा ही, इसके साथ ही दीगर दिनों में अनुमति के पश्चात रात्रि 10 बजे तक ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग होगा। उन्होंने निश्चित तीव्रता से ज्यादा शोर करने करने वाले यंत्रों को जप्त कर आयोजक तथा संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की है। पुलिस ने किसी भी कीमत पर बगैर अनुमति साउंड सिस्टम नहीं लगाने की अपील की है। इसके साथ ही पुलिस ने होली पर्व पर साउंड सिस्टम हेतु जोर जबरदस्ती करने वाले उपद्रवी और अराजक तत्वों की शिकायत मिलने पर FIR के प्रावधान की जानकारी भी साझा की है।