EXPIRY DATE की सामग्री का हो रहा था विक्रय, छापामार कार्रवाई में हुई जप्त
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दी दबिश
जनपथ टुडे, डिंडौरी, 26 मार्च 2022, जिले में संचालित व्यापारिक प्रतिष्ठानों में एक्सपायरी (EXPIRY) खाद्य पदार्थो की बिक्री जोरो पर है। शनिवार को इसकी बानगी मुख्यालय के पुरानी डिंडोरी मंडला बस स्टैंड रोड पर तालाब के सामने स्थित किराना दुकान में देखी गई है। जहाँ छापामार कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में एक्सपायरी तारीख की खाद्य सामग्री जप्त की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई में गुजर चुकी तिथि तक वैध खाद्य सामग्री को नष्ट कराया गया। दुकान से अचार और घी के नमूनों को जांच के लिए भेज जा रहा है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रभा सिंह तेकाम द्वारा शनिवार की दोपहर नीलकंठ किराना दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकान में टोस्ट, राजगीर का आटा, टॉफी, मैदा, मसाले, मटर, अचार, नूडल्स सहित अन्य सामग्री एक्सपायरी डेट की पाई गई। इन सामग्रियों के उपयोग की तिथि पूर्व में ही समाप्त हो जाने के बाद भी दुकान में बिक्री के लिए रखी पाए जाने पर दुकान संचालक रामकृष्ण परमार को फटकार लगाई गई। दुकान में खाद्य सामग्री रजिस्ट्रेशन भी नहीं पाया गया है। दुकान संचालक को हिदायत दी गई कि जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस बनवा लें।
गौरतलब है कि जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में एक्सपायरी डेट के सामग्रियों का विक्रय धड़ल्ले से किया जा रहा है। पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई नही होने से दुकान संचालक दो से तीन साल पुरानी खाद्य सामग्री लोगों को बेचकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रभा सिंह तेकाम ने बताया कि खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य सामग्रियों का रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस विक्रेताओं के पास होना जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस के खाद्य सामग्री का विक्रय करने पर एक से पांच लाख तक का जुर्माना व 6 माह तक का कारावास का प्रावधान है।