झांकी (सामनापुर) में स्टोन क्रेशर से 189 किलोग्राम अवैध विस्फोटक जप्त : पुलिस की बड़ी कार्यवाही

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GRTC द्वारा सड़क निर्माण कार्य हेतु संचालित पत्थर खदान पर हुई कार्यवाही
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की बड़ी कार्यवाही


जनपथ टुडे, डिंडोरी, 23 अप्रैल 2022, शुक्रवार को जिले के समनापुर विकासखंड अन्तर्गत ग्राम झांकी में स्थित स्टोन क्रेशर की पत्थर खदान पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ मरकाम के नेतृत्व में की गई कार्यवाही में अवैध रूप से विस्फोटक का उपयोग किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस की छापामार कार्यवाही के दौरान एक पिकअप वाहन क्रमांक MP 21 B 1615, विस्फोटक कुल 68 नग जिलेटिन सेल कुल 189.04 किलोग्राम, डेटोनेटर कॉमर्शियल 14 नग, सीरीज वायर 31 नग जप्त किए गए साथ ही 39 होल खदान में बने थे जिनमें विस्फोटक प्लांट किया जा चुका था। बीडीएस टीम के अनुसार इस सामग्री को निकाला नहीं जा सकता था इसलिए विस्फोटक टीम की मौजूदगी में विस्फोट किया गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 5, 9 ख के तहत अनुज्ञप्तिधारी प्रकाश चन्द्र शर्मा, के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया। बताया जाता है कि उक्त स्थल पर क्रेशर GRTC द्वारा संचालित है जिसके संबंध में खनिज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मेसर्स गौर रोड तारकोट प्रा.लि. शारदा चौक, नागपुर रोड जबलपुर को महाप्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई, डिण्डौरी द्वारा पैकेज कमांक MP12705 से अमरपुर-भानपुर सक्का – अमरपुर (चरगाव)- हथकटा, मानिकपुर तथा पैकेज कमांक M12706 से डिण्डोरी अमरपुर चांदपुर समनापुर- किकरझर सड़क निर्माण कार्य हेतु कार्यालयीन आदेश कमांक / 358/ खनि/ 2021 दिनांक 16.09.2021 से जारी सैद्धांतिक मंजूरी के परिप्रेक्ष्य में अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने से ग्राम झाकी माल, तहसील व जिला डिण्डोरी खन० 31/१ रकवा 1.50 हे. क्षेत्र से गौण खनिज पत्थर (गिट्टी निर्माण हेतु) मात्रा 40000 घमी. उत्खनन कर निर्माण कार्य में उपयोग किये जाने हेतु स्वीकृत निर्माण कार्य की अवधि 10.02.2023 तक उत्खनन अनुज्ञा अग्रिम रायल्टी राशि जमा करने तथा शर्तो पर न.प्र गौण खनिज नियन 1000 के नियम 00(1) (एक) के अन्तर्गत स्वीकृत की गई है। और उक्त फर्म द्वारा गिट्टी के लिए उक्त खदान का उपयोग किया जा रहा था।

प्राप्त जानकारी अनुसार यह कि पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के साथ पुलिस टीम ने सुबह लगभग 6:00 बजे से लेकर दिन भर कार्यवाही को अंजाम दिया और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री व वाहन जब्त कर नियमानुसार कार्यवाही की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने उक्त कार्यवाही मुखबिर से मिली सूचना पर की टीम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ मरकाम, समनापुर थाना प्रभारी धीरज राज, उप निरीक्षक ताकेश्चरी मरकाम, रम्मा लाल मांझी, प्रधान आरक्षक केश लाल, आरक्षक शिव पुशाम, बीडी एंड डीएस टीम में आरक्षक अमित पटेल सहित तहसीलदार राजाराम कोल भी उपस्थित रहे।

मंडला से आई ( BD & DS) विस्फोट डिस्फ्यूज टीम

भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री जब्त होने के बाद एक टीम मंडला से लगभग दोपहर 12 बजे बम डिस्फ्यूज करने मौके पर पहुंची और अपनी कार्यवाही को अंजाम दिया।

देर से हुई कार्यवाही, जनता की शिकायतों पर नहीं दिया ध्यान

उक्त खदान में वर्षों से बड़ी मात्रा में विस्फोट किए जाने की शिकायते स्थानीय नागरिकों द्वारा कई वर्षों से की जाती रही है। ग्रामीणों के अनुसार जिला प्रशासन को भी पहले इसकी शिकायत की जा चुकी है वहीं मीडिया के द्वारा भी यह मामला लगातार उठाया जाता रहा है। किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं समनापुर पुलिस थाना क्षेत्र से कुछ किमी. की दूरी पर मुख्य मार्ग पर स्थित क्रेशर और खदान पर लंबे समय से अवैध रूप से विस्फोटकों का उपयोग होता रहा है जिसकी चर्चा भी आम रही है तब भी समनापुर पुलिस को भनक तक नहीं लगने पर लोग बड़े सवाल खड़े कर रहे है। वहीं पूर्व में शिकायतों और मीडिया के खुलासे के बाद भी जिला प्रशासन, तहसीलदार और खनिज विभाग द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लिए जाने, जांच और कार्यवाही नहीं किए जाने को लेकर जनता में चर्चाएं व्याप्त है। प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे है। जबकि अवैध रूप से बड़ी मात्रा में विस्फोटक का उपयोग आमजन के लिए खतरनाक साबित हो सकता था तब भी जिम्मेदार खामोश क्यों थे? लोग जानना चाहते है किसी बड़ी कार्यवाही के लिए क्या एक अदद मुखबिर की सूचना का होना बेहद अहम है? जिन ग्रामीणों की जान वर्षों से जोखिम में थी, जिनके घर और संपत्ति को विस्फोटों से क्षति पहुंच रही थी, पशुओं के लिए खतरा था उनकी शिकायते और सार्वजनिक होती रही खबरों का महत्त्व एक मुखबिर की सूचना से कमजोर है।

खदान का संचालन कर रही GRTC के विरूद्ध नहीं की गई कार्यवाही

39 होल खदान क्षेत्र में पाए गए जिसमें विस्फोटक प्लांट किया गया था जिससे मंडला से आई टीम ने विस्फोट कर नष्ट किया है। किन्तु इस पूरे मामले में जिस खदान के रकबे में यह विस्फोटक प्लांट होने की जानकारी पुलिस दे रही है उस खदान के पट्टेधारी GRTC के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है। जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहां इतनी बड़ी मात्रा में अवैध रूप से विस्फोटक का उपयोग होना गंभीर है जिस पर पुलिस आगे और क्या कार्यवाही करती है देखना होगा।

धर्मेंद्र मानिकपुरी

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