ओबीसी आरक्षण के बिना 15 दिनों में पंचायत व निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने सुप्रीम कोर्ट का आदेश

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सीएम बोले रिव्यू पिटिशन लगाएगी सरकार

जनपद टुडे, भोपाल, 10 मई 2022, मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 15 दिन के भीतर बिना ओबीसीआरक्षण पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करने प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के मामले में प्रदेश सरकार की रिपोर्ट को अधूरा माना है। कोर्ट ने कहा है कि आधी अधूरी रिपोर्ट होने के कारण मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को पंचायत व नगर पालिका चुनाव में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रदेश में ओबीसी की 45 फ़ीसदी जनसंख्या को देखते हुए 35% आरक्षण देने की अनुशंसा की थी। इसी मुद्दे को लेकर प्रदेश में पंचायत चुनाव का मामला अटक गया था। मामला हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया है, अभी हम उसका अध्ययन कर रहे हैं और निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन लगाई जाएगी।

प्रदेश सरकार द्वारा लगातार गैर संवैधानिक कार्यों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कोर्ट का फैसला 15 दिन के अंदर पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करे प्रदेश सरकार। ओबीसी आरक्षण के मामले में प्रदेश की सरकार की रिपोर्ट को अधूरा माना गया अधूरी रिपोर्ट होने के कारण प्रदेश के ओबीसी वर्ग को नहीं मिलेगा पंचायत और नगरपालिका चुनाव में ओबीसी आरक्षण का लाभ ।

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