“हैलो डार्लिंग” कहने पर गया जेल
डिंडोरी – जनपथ टुडे, 26.02.2020
भरत पांडे की रिपोर्ट कोर्ट परिसर से
डिंडोरी – आज डिंडोरी न्यायालय में अाए एक फैसले में 22 वर्षीय आरोपी को 1 वर्ष 6 माह की सजा और 2000 रू के अर्थदंड से दंडित किया गया, आरोपी द्वारा नाबालिग बालिका का साशय पीछा करने व “हैलो डार्लिंग” कहने पर उसे न्यायालय द्वारा सजा दी गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना डिंडोरी के अपराध क्रमांक 354/19 प्रकरण क्रमांक 80/2019 के आरोपी श्रवण उर्फ सरवन पिता दयाराम उम्र 22 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 12 डिंडोरी को नाबालिग बालिका का पीछा करने और “हेलो डार्लिंग” संबंधी लैगिक आभासी टिप्पणी कर लैंगिक उत्पीड़न करने की मामले की सुनवाई करते हुए प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर न्यायधीश श्री प्रवीण पटेल ने लैंगिक अपराधों से बालिका का संरक्षण अधिनियम द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए पास्को अधिनियम की धारा 12 के तहत 1 वर्ष 6 माह के सश्रम कारावास व ₹2000 अर्थदंड से दंडित किया गया।