MP ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे निकाय व पंचायत चुनाव, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

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जनपद टुडे, भोपाल, 18 मई 2022, नई दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार का निवेदन स्वीकार करते हुए मध्यप्रदेश में होने वाले नगरी य निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी है।

गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने नगर निगम नगर पालिका नगर पंचायत जिला पंचायत जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव में 27% ओबीसी आरक्षण का प्रावधान कर दिया था। इसके कारण मामला विवादित हो गया था और मामला फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। 10 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को 0 करते हुए सभी ओबीसी आरक्षित सीटों को सामान्य घोषित कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट का उक्त फैसला आने के बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया कि वह अपने आदेश को संशोधित करें। पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से 2011 की जनसंख्या के आधार पर ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को मंजूरी दे दी है किंतु ओबीसी को कितना आरक्षण दिया जाना है यह प्रदेश सरकार तय करेगी सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया है कि सभी प्रकार का आरक्षण मिलाकर 50% प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा है कि 1 सप्ताह में आरक्षण नोटिफाई किया जाए अगले 1 सप्ताह में चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। एडवोकेट वरुण ठाकुर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% (ओबीसी एससी एसटी को मिलाकर) से अधिक नहीं होगा। ओबीसी आरक्षण मसले पर लंबे विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और सरकार के लगातार प्रयास की जीत है।

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