नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

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जनपथ टुडे, डिण्‍डौरी, 24 मई 2022, मीडिया प्रभारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार विशेष न्‍यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, डिण्‍डौरी द्वारा नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

आरोपी सुदामा यादव पिता महेश यादव उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम बहेरा (सक्‍का) थाना कोतवाली जिला डिण्‍डौरी द्वारा दिनांक 11.08.2020 को लगभग शाम 5 बजे ग्राम बहेरा में खेत की बाड़ी के पास सीताफल के पेड़ के नीचे एक नाबालिग के की लज्‍जा भंग करने के आशय से उसका मुंह दबाकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा बुरी नियत से शारीरिक छेड़छाड करने के मामले में थाना डिण्‍डौरी द्वारा शिकायत पर अपराध क्रमांक 648/2020 कायम कर विवेचना उपरांत धारा 354, 354 (क)(i) भादवि एवं धारा 7/8  लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 अंतर्गत चालान न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया।

अभियोजन साक्षीगणों के साक्ष्‍य के आधार पर अपराध को प्रमाणित पाते हुए विशेष न्‍यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, डिण्‍डौरी द्वारा आरोपी सुदामा यादव पिता महेश यादव उम्र 20 वर्ष निवासी, ग्राम बहेरा को धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध के लिए 3 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्‍ड की राशि अदा नहीं किए जाने पर 1 माह अतिरिक्‍त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किया है।

उक्‍त मामले में अभियोजन की ओर से आर.के. मण्‍डराहा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी डिण्‍डौरी द्वारा पैरवी की गई।

 

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