सचिव कनईसांगवा,गीत सिंह पाराशर पूर्व सरपंच को अदेय प्रमाणपत्र देने के चलते नपे
कनईसांगवा ग्राम सचिव,गीत सिंह पाराशर निलबित
पूर्व सरपंच पर वसूली बाकी होने की जानकारी के बाद भी जारी किया अदेय प्रमाणपत्र
पूर्व सरपंच लड़ रहे है पंच का चुनाव
जनपथ टुडे, डिंडोरी, 16 जून 2022, ग्राम पंचायत कनईसांगवा, जनपद पंचायत डिंडोरी के सचिव गीत सिंह पाराशर को, पूर्व सरपंच को अदेय प्रमाणपत्र देने के चलते निलबित कर दिया गया है। इस संबंध में जिला पंचायत डिंडोरी द्वारा जारी आदेश के अनुसार पूर्व सरपंच पर लगभग 2 लाख रुपयों की शासकीय राशि की वसूली शेष थी जिसकी जानकारी होने के बाद भी ग्राम सचिव द्वारा उन्हें अदेय प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया। पूर्व सरपंच नत्थू लाल बनवासी ने ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक 7 से पंच पद हेतु आवेदन किया है। जिन्हे पंचायत सचिव द्वारा अदेय प्रमाणपत्र लापरवाहीपूर्वक जारी किया गया है, अत उक्त सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार पूरा मामला इस प्रकार है :-
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत डिण्डौरी का पत्र क्रमाक /जप/स्था/ 2022/491 डिण्डौरी, दिनांक 15.06.2022 से लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत कलईसांगवा में पूर्व पंचवर्षीय में नत्थू लाल बनवासी, सरपंच पद पर निर्वाचित हुये थे। तत्समय माननीय न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी विहित प्राधिकारी (पंचायत) जिला पंचायत डिण्डौरी का प्रकरण क्रमांक 74 धारा 92/2020-21 में पारित आदेश दिनांक 03.12.2020 के व्दारा निर्माण कार्य में अनियमितता एवं राशि गबन पाये जाने पर राशि रुपये 1,72,373.60 (एक लाख बहातर हजार तीन सौ तिहत्तर रुपये साठ पैसे) की वसूली का आदेश नत्थू लाल वनवासी तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत कनईसांगवा जनपद पंचायत डिण्डौरी के विरुद्ध पारित किया गया था। वर्तमान समय तक नत्थू लाल वनवासी के व्दारा उक्त धनराशि शासन के खाते में जमा नहीं करायी गई है।
बनवासी व्दारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में वार्ड क्रमांक 07 से पंच पद हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें गीत सिंह पराशर सचिव, ग्राम पंचायत कनईसांगवा जनपद पंचायत डिण्डौरी को राशि वसूली का प्रकरण संज्ञान में रहने के उपरांत भी शासन के नियमों को ताक में रखकर पदीय दायित्वों का गलत उपयोग करते हुये नत्थू लाल वनवासी को अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया।
गीत सिंह पाराशर, सचिव, ग्राम पंचायत कनईसांगवा, जनपद पंचायत डिण्डौरी के द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही बरती गई है। गीत सिंह पाराशर, सचिव, ग्राम पंचायत कनईसागवा का उक्त कृत्य म.प्र.पंचायत सेवा नियम 2011
नियम 7 (अनुशासन तथा नियंत्रण) के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।
अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत डिण्डौरी के प्रस्ताव अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के नियम 4 के तहत गीत सिंह पाराशर, सचिव, ग्राम पंचायत कनईसांगवा, जनपद पंचायत डिण्डौरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में शासन के नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।