खाद्य कारोबारियों के पंजीयन हेतु शिविर आयोजित किया
165 दुकानदारों का हुआ पंजीयन
जनपथ टुडे, डिंडोरी, 16 सितंबर 2022, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा खाद्य सामग्री दुकानदारों की सहूलियत के लिये लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन शुक्रवार को किया गया।
इस दौरान सभी खाद्य कारोबारियों से आवेदन प्राप्त कर विभाग में उनका पंजीयन किया गया है। जानकारी के मुताबिक दो दिवसीय पंजीयन शिविर में शहपुरा और डिंडोरी के 165 दुकानों को लायसेंस जारी किये गये हैं। इसके साथ ही किराना दुकानों में खुली खादय सामग्री मिलने के एवज में दुकानदार को सुधार सूचना हेतु धारा 32 के तहत नोटिस थमाने और खादय सामग्री दुकानदारों को शुद्धता, गुणवत्ता और मानक स्तर के पालन की नसीहत दी गई है।
खाद्य कारोबारियों से चर्चा करते हुये खाद्य सुरक्षा निरीक्षक प्रभा सिंह तेकाम ने रोड किनारे होटल और गुमटी दुकानदारों को भी खाद्य सामग्री को स्वच्छ स्थिति में रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं पंजीयन और लाइसेंस पर जोर देते हुए खाद्य निरीक्षक ने बगैर लाइसेंस खाद्यय पदार्थ विक्रय पर छह माह की सजा और अधिकतम 2 लाख तक के जुर्माना के प्रावधान से दुकानदारों को अवगत कराया है। इस बाबत उन्होंने नवीनीकरण कराने दुकानदारों को समझाईश दी और प्रति दिवस 100 रुपया विलंब शुल्क की भी जानकारी दी है।