बगैर लायसेंस संचालित बर्फ फैक्ट्री सील, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने की कार्यवाही
शीतल पेय और खाद्य पदार्थों में गुणवत्ता के दिए निर्देश
जनपथ टुडे, डिंडोरी, 20 अप्रैल 2023, गर्मी के मौसम की शुरुआत होते ही जिले में चोरी छिपे नियमों को ताक पर रख अवैध बर्फ फैक्ट्री का संचालन शुरू हो जाता है। जिसके मद्देनजर गुरुवार की सुबह जिला मुख्यालय में खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रभा सिंह तेकाम ने नगर की दो बर्फ फैक्ट्री पर दबिश दी और कागजातों सहित अन्य सामग्री की पड़ताल की है। इस दौरान नर्मदा पुल पार साकेत नगर में शिवाक्ष बर्फ फैक्ट्री का संचालन बगैर लायसेंस के होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अमले ने यहां पर बर्फ और आइस कैंडी में प्रतिबंधित सेक्रीन पदार्थ की मिलावट भी पकड़ी है।जिसके बाद शिवाक्ष बर्फ फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और प्रकरण कलेक्टर को प्रेषित किया गया है।
मौके पर पहुंची खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम को जांच के दौरान बर्फ फैक्ट्री के मालिक का नाम भी नहीं बतलाया गया। जानकारी लेने पर मालूम हुआ कि बर्फ फैक्टरी का संचालन दो कर्मचारी सौरभ नंदा व हेमंत बनवासी के द्वारा किया जा रहा था। जो बर्फ फैक्ट्री के मालिक के विषय मे कोई निश्चित जानकारी नहीं दे पाये।निरीक्षण के दौरान एक छोटे से कमरे में संचालित बर्फ फैक्ट्री में हवा का अभाव, अस्वच्छता, अशुद्ध पानी से आई कैंडी का निर्माण सहित अन्य अनिमितता पाई गई हैं।मौके पर बर्फ फैक्ट्री मालिक की अनुपस्थित के चलते पंचनामा उपरांत शिवाक्ष बर्फ फैक्टरी को सील किया गया। इसके साथ ही FSO ने सागर बर्फ फैक्ट्री का भी निरीक्षण किया, जहां पंजीयन सहित स्वछता उचित पाई गई है। ग्रीष्म ऋतु में बर्फ की बढ़ती मांग को दृष्टिगत रखते हुये मुख्यालय खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रभा सिंह तेकाम द्वारा खाने योग्य बर्फ के निर्माताओं को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में वर्णित स्वच्छता के समस्त प्रावधानों का पालन करते हुये बर्फ का निर्माण करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने अखाद्य बर्फ में नीला रंग मिलाने संबंधी F.S.S.I. (Food safety and standard authority of India) के आदेश का पालन करने की सलाह भी दी है। जिससे उपयोगकर्ताओं को खाद्य तथा अखाद्य बर्फ में अंतर करना आसान हो सके। इस हेतु आमजन से बर्फ का रंग देखकर खरीदने की अपील भी की गई है।Food safety officer (FSO) प्रभा सिंह ने बर्फ के निर्माण एवं विक्रय में खाद्य सुरक्षा के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम,2006 की धाराओं के अन्तर्गत प्रकरण सक्षम न्यायालयों में दर्ज करने के नियम की जानकारी भी सार्वजनिक की है।खाद्य सुरक्षा दस्ते ने सत्यम लस्सी से लस्सी का नमूना जब्त करके राज्य खाद्य प्रयोगशाला जांच हेतु भेजा है।