बच्चों के मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाऐं योजना विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन
जनपथ टुडे, डिंडोरी, 1 फरवरी 2024, माननीय मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर तथा माननीय नीना आशापुरे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डिण्डौरी के आदेशानुसार एवं प्रथम जिला न्यायाधीश हिदायतउल्ला खान व जिला न्यायाधीश/ सचिव उत्तम कुमार डार्वी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डिण्डौरी की उपस्थिति में दिनांक 30.01.2024 को कस्तूरबा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, डिण्डौरी में बच्चों के मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएँ योजना विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
आयोजित शिविर में प्रथम जिला न्यायाधीश हिदायत उल्ला खान ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को बताया कि प्रत्येक बच्चों के व्यक्तित्व का समग्र विकास हेतु केवल शिक्षा ही एक मात्र साधन है। बच्चों से काम करवाना पूरी तरह प्रतिबंधित है यह बाल मजदूरी अधिनियम अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी न करवाये जाने एवं उन्हें शिक्षित किये जाने हेतु प्रेरित किया गया। आयोजित शिविर बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम व शिक्षा का अधिकार एवं बाल न्याय कानून में दांडिक प्रावधानों के अंतर्गत जानकारी दी गई। साथ ही शिविर में जिला न्यायाधीश/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तम कुमार डार्वी द्वारा व्यक्त किया कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार संरक्षण का अधिकार एवं निःशुल्क विधिक सहायता एवं अपराध पीडित प्रतिकर योजना 2015 के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की। इसी के साथ ही शहीद दिवस के अवसर पर बच्चो के द्वारा भषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। जिसमें छात्र – छात्राओं को पुरस्कार भी दिया गया।
उक्त कार्यक्रम में श्री आर.के. मिश्रा डीपीसी द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया एवं प्रिंसिपल कस्तूरबा कन्या विद्यालय हरीनारायण प्रजापति द्वारा आभार व्यक्त किया गया। साथ ही शिविर में उपस्थित प्रिंसिपल मेकलसुता कालेज श्री बी.एल. द्विवेदी, शिक्षक आराधना पचौरी, संगीता नामदेव, जितेन्द्र दीक्षित, वीरेन्द्र प्रसाद शासत्री, डिम्पल गोस्वामी एवं अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विद्यालय का समस्त स्टॉफ, छात्र-छात्रायें एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का स्टॉफ उपस्थित रहा।