डिंडोरी के युवा अधिवक्ता गिरीश राव की पैरवी से हाईकोर्ट में मिली जमानत

Listen to this article

जनपथ टुडे, डिंडोरी, डिंडोरी जिले के युवा अधिवक्ता गिरीश राव ने जबलपुर हाइकोर्ट में धारा 302 के आरोपी की तरफ से पैरवी करते हुए अपना पक्ष माननीय न्यायालय हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ के समक्ष तर्क रखा कि मामले में आरोपी बनाए गए आवेदक सोनू बर्मन निवासी खितौला सिहोरा पर हत्या का आरोप लगा है जबकि वही घायल व्यक्ति को अस्पताल ले गया था और आवेदक बेगुनाह है। आवेदक का कोई भी पुराना आपराधिक रिकार्ड नही है। मामले में पुलिस ने कोई ऐसा हथियार भी बरामद नही किया जिससे पुष्टि हो सके की आरोपी ने हत्या की है। बल्कि मृतक आरोपी के सामने खड़ा था और दुर्घटनावश नीचे गिर गया जिससे उसकी गर्दन की स्वास नली क्षतिग्रस्त हो जाने से मृत्यु हो गई और आवेदक तत्काल घायल को अस्पताल भी लेकर गया। वकील के तर्क सुनने के उपरांत माननीय न्यायमूर्ति द्वारा 50 हजार रु मुचलके पर जमानत अर्जी मंजूर कर ली। वही शर्त रखी कि वह ट्रायल कोर्ट में अपनी उपस्थित दर्ज कराता रहे। गौरतलब है कि युवा अधिवक्ता गिरीश राव डिंडोरी के निवासी ने है, वे नगर के जाने माने शिक्षक ए डी राव के पुत्र है।

Related Articles

Close
Website Design By Mytesta.com +91 8809 666000