छेड़छाड़ के आरोपी कारावास की सजा
जनपथ टुडे, मार्च 16, 2020, डिंडौरी अभियोजन अधिकारी व मीडिया सेल प्रभारी, मनोज वर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना शाहपुर अपराध क्रमांक 861/2016 विशेष सत्र प्रकरण क्र 09/17 के आरोपी हीरालाल पिता गणेश लाल यादव, उम्र 29 वर्ष निवासी बस्तरा रैयत थाना शाहपुर द्वारा आदिवासी महिला से छेड़छाड़ क्र लज्जा भंग करने, आपराधिक बल प्रयोग करते हुए अवांछनीय संबंध बनाने की द्रष्टि से उत्पीड़न करने के मामले में सुनवाई के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए न्यायधीश श्री आर. एस. कनौजिया, प्रथम अपर सत्र न्यायधीश डिंडोरी द्वारा आरोपी को धारा 354 भादंवि में दो वर्ष कठोर कारावास व 500/- अर्थ दण्ड एवं धारा 3(1)(ब) (i) भादंवि में एक वर्ष कठोर कारावास व 500/- अर्थदण्ड एवं धारा 3(1)(ब) (i) अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम में दो वर्ष कठोर कारावास एवं 1000/- अर्थदण्ड से दंडित किया गया. सम्पूर्ण अर्थदण्ड की राशि जमा ना किए जाने पर तीन माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगटाये जाने के आदेश पारित किए गए .