जिला प्रशासन द्वारा किया गया पटाखे की दुकानो का निरीक्षण
जनपथ टुडे 29-10-2024 डिंडौरी में दीपावली को लेकर उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में जिला प्रशासन ने 45 दुकान को अस्थायी लाइसेंस जारी का पटाखा दुकानें लगाने की परमिशन तो दे दी। लेकिन नियमों का पालन कराने, निरीक्षण करने कोई नहीं पहुंच रहा है।लिहाजा दुकानदार मनमर्जी से दुकानें सजाने में लगे हैं। सोमवार को नगर परिषद टीम के साथ दुकानों का निरीक्षण करने पहुंची और दुकानदारों से नियम का पालन करने की अपील की।
ये है दुकान संचालक करने के नियम
जिला प्रशासन ने विस्फोटक नियम 2008 की धारा 84, 85, 106 की उपधारा (2), (4) का पालन करना है।
1. पटाखे टीन शेड में रखें। टेंट लगाकर विस्फोटक-पटाखे बेचने पर प्रतिबंध है।
2. सुरक्षा दूरी के अंदर प्रकाश के अंदर तेल, लैंप, गैस लैंप, खुली बिजली बत्तियों का प्रयोग न करें।
3. पटाखे की अस्थायी दुकानें एक-दूसरे से 3 मीटर की दूरी और किसी संरक्षित स्थानों से 50 मीटर की दूरी पर हों।
4. अस्थायी दुकानें आमने-सामने नहीं होंगी।
5. लाइसेंस धारी दुकान में अनिवार्य रूप से बैठे।