पैथालॉजी संचालको के लिए गठित की गई नई गाइडलाइन
जनपथ टुडे 19/11/2024 पैथोलॉजी लैब संचालन को लेकर जारी नई गाइड लाइन के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। सभी पैथोलॉजी संचालकाें को पत्राचार कर उनसे दस्तावेज मंगाए हैं। नई गाइड लाइन के अनुसार अब तकनीशियन और दूसरे शहरों के विजिटिंग पैथोलॉजिस्ट पैथोलॉजी लैब का संचालन नहीं कर सकेंगे। साथ ही सभी के पंजीयन के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। पैथोलॉजी सेवाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए नियमाें में बदलाव किया गया है। उल्लेखनीय है कि तकनीशियन के दम पर संचालित पैथोलॉजी लैब में जांच और परिणामों की गुणवत्ता पर सवाल उठते थे, बिना विशेषज्ञता के लैब संचालन से गलत रिपोर्ट की आशंका बनी रहती थी। विजिटिंग पैथोलॉजिस्ट जो कि अन्य शहरों से कुछ समय के लिए आते थे, उन्हें भी अब इस प्रक्रिया से हटा दिया गया है। पैथोलॉजी लैब का संचालन उसी स्थान पर उपस्थित पूर्णकालिक पैथोलॉजिस्ट द्वारा ही किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग इस निर्णय का पालन कराने के लिए निगरानी व मॉनीटरिंग कराएगा। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित पैथालॉजिस्ट पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। योग्यताधारी निजी पैथोलॉजिस्ट स्वयं की प्रयोगशाला के अतिरिक्त केवल एक अन्य पैथोलॉजी में ही अपनी सेवाएं इस शर्त में दें सकेंगे कि संबंधित प्रयोगशाला में जांच सीधे उनके सुपरवीजन में की गई हैं। इसके अलावा अब एमबीबीएस डॉक्टर निजी पैथोलॉजी लैब नहीं चला सकेंगे। यह नियम भारतीय चिकित्सा परिषद और अन्य स्वास्थ्य नियामकों द्वारा लागू किया गया है।