अवैध संबंध में हुई थी हत्‍या – आरोपीगणों को उम्र कैद

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अवैध संबंध में हुई थी हत्‍या – आरोपीगणों को उम्र कैद

 

जनपथ टुडे डिण्‍डौरी 10 अक्टूबर 2025 :- मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा, जिला डिण्‍डौरी द्वारा बताया गया कि, थाना शाहपुरा के अप0क्र0 170/2025 एवं सत्र प्र0क्र0 41/2025 के आरोपी 1. बसंत सिंह मरावी पिता सुखदेव सिंह मरावी उम्र37 वर्ष निवासी-ग्राम घुण्‍डीसरई,थाना शाहपुरा 2.कतिया बाई धुर्वें पिता स्‍व. हेमराज धुर्वेंउम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम चंदवाही थाना शाहपुरा जिला डिण्‍डौरी म.प्र. के विरूद्ध धारा 103(1)/3(5),238(बी) बीएनएस 2023 के अन्‍तर्गत आरोप है कि आरोपीगणों द्वारा मृतक की मृत्‍यु कारित करने का सामान्‍य आशय के अग्रशरण में मृतक की मृत्‍यु कारित कर उसकी हत्‍या कारित की। मामले में शिकायत पर थाना शहपुरा डिण्‍डौरी द्वारा आरोपीगणों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्‍चात चालान न्‍यायालय में पेश किया गया ।

उक्‍त मामले की सुनवाई करते हुए शिवकुमार कौशल, माननीय न्‍यायालय द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश डिण्‍डौरी द्वारा आरोपी 1. बसंत सिंह मरावी पिता सुखदेव सिंह मरावी उम्र37वर्ष निवासी-ग्राम घुण्‍डीसरई,थाना शाहपुरा जिला डिण्‍डौरी 2. कतिया बाई धुर्वें पिता स्‍व. हेमराज धुर्वें उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम चंदवाही थाना शाहपुरा जिला डिण्‍डौरी म.प्र., दोनो आरोपीगणों को धारा103(1)/3(5),238(बी) बीएनएस आजीवन कारावास एवं 1000-1000 अर्थदण्‍ड एवं 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000-1000 अर्थदण्‍ड व अर्थदण्‍ड की राशि अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह के अतिरिक्‍त कारावास से दण्डित किया गया।

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