डिंडोरी में 4 अप्रैल से 6 अप्रैल तक कर्फ्यू का आदेश जारी
लॉक डॉउन का पालन न होने से जिला कलेक्टर ने कर्फ्यू का आदेश दिया
कर्फ्यू आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2020 को शाम 3:00 बजे से 6 अप्रैल 2020 की सुबह 7:00 बजे तक लागू रहेगा
जनपद टुडे, डिंडोरी, अप्रैल 1 2020, जिले में कोरोना संक्रमण के बचाव हेतु किए गए प्रयास और लोग डाउन जो कि 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लगाया गया है। किंतु जिले में लॉक डाउन का ठीक से पालन नहीं होने से जिला कलेक्टर द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने हेतु पूर्ण लॉक डाउन, कर्फ्यू लगाये जाने का आदेश जारी किया गया है
दिनांक 1 अप्रैल को जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डिंडोरी द्वारा जारी आदेश के अनुसार आम जनता की सुविधा सुरक्षा व कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत तत्काल प्रतिबंधात्मक आदेश, तत्काल प्रभाव से जारी किया है जिसके अनुसार दिनांक 4 अप्रैल 2020 को दोपहर 3:00 बजे से 6 अप्रैल 2020 की सुबह 7:00 बजे तक कंप्लीट लॉक डाउनलोड किया जाता है।
इस अवधि में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से निकलने की इजाजत नहीं होगी ( केवल प्रशासन द्वारा प्रदान कार्यों व आवश्यक शासकीय सेवाओं के अतिरिक्त) जिले की सभी सीमाएं पूर्णतह सील रहेंगी, मेडिकल दुकान छोड़कर सभी दुकाने पूर्णता बंद रहेंगी, सभी बस सेवाएं सवारी ऑटो का संचालन बंद रहेगा। दिनांक 6 अप्रैल 2020 को प्रातः 8:00 बजे के बाद जिले में दंड प्रक्रिया संहिता धारा 1973 की धारा 144 के तहत लॉक डाउन संबंधी आदेश पूर्ववत 14 अप्रैल 2020 तक प्रभावशाली रहेगा। आमजन को आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति हेतु 6 अप्रैल 2020 को प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक छूट रहेगी
कर्फ्यू आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2020 को शाम 3:00 बजे से 6 अप्रैल 2020 की सुबह 7:00 बजे तक लागू रहेगा