डिंडोरी में बाजार 8:00 से 1:00 तक ही खुलने की अनुमति होगी, कल से लागू होगा आदेश

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डिंडोरी शाहपुरा में छूट का समय घटाया गया

जनपद टुडे, डिंडोरी, 10 मई 2020 प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला कलेक्टर बी कार्तिकेयन ने आज आदेश जारी करके डिंडोरी नगर पंचायत क्षेत्र में खुलने वाली दुकानों का समय सुबह 8:00 से 4:00 बजे की बजाय सुबह 8:00 से दोपहर 1:00 तक निर्धारित किया है।

जिला कलेक्टर बी. कर्तिकेन द्वारा आज जारी आदेश के अनुसार शाहपुरा थाना, शाहपुरा जिला डिंडोरी, जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित होना पाया गया है, जिससे डिंडोरी जिला पुनः कोबिड – 19 ऑरेंज जोंन में हैं।

शासन के आदेश अनुसार अन्य जिले/प्रदेशों में लॉक डाउन में फंसे जिले के प्रवासी मजदूरों को घर वापस किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में सार्वजनिक स्थानों को पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं किया गया एवं सोशल डिस्टेंसिंग को नियंत्रित नहीं किया गया तो कोबिड 19 (कोरोना वायरस) संक्रमित होने का खतरा और अधिक होने की संभावना है, अतः जिला दंडाधिकारी डिंडोरी, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन जारी कार्यालय आदेश क्रमांक/ डीएम/2020/ 265 दिनांक 6.5.2020 में आंशिक संशोधन करते हुए नगर परिषद डिंडोरी (डिंडोरी, पुलपार साकेत नगर, कबीर नगर, हंस नगर सहित) एवं नगर परिषद शाहपुरा में कोबिड -19 प्रोटोकाल एवम् सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रतिदिन प्रातः 8:00 से दोपहर 1:00 तक समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान ( प्रतिबंधित प्रतिष्ठानों को छोड़कर) खोलने की अनुमति रहेगी।

शहपुरा में यह आदेश 13.5. 2020 को प्रातः 8:00 बजे कर्फ्यू आदेश समाप्त होने के बाद से प्रभावशील होगा। जिले में शेष समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ववत प्रतिदिन प्रातः 8:00 बजे से 4:00 बजे तक समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रतिबंधित कार्यों को छोड़कर खुले रहेंगे।

यह आदेश तथा भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी लॉक डाउन के नियमों निर्देशों का सख्ती से पालन करने की हिदायत समस्त प्राप्तकर्ताओं को दी जाती है। उल्लंघन की दशा में भारतीय दंड संहिता 1960 की धारा 188 सहित अन्य धाराओं तथा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जावेगी।

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