जिले में 31 मई तक जारी रहेगा लॉक डॉउन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाय, पान और गुटखा बंद रहेगा

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अधिकतर छूट और प्रतिबंध पहले की ही तरह, आंशिक परिवर्तन किए गए

 

जनपथ टुडे, डिंडोरी, मई 17,2020, जिला कलेक्टर डिंडोरी द्वारा आज देर शाम जारी लॉक डॉउन 4.0 के संदर्भ में आदेश जारी किया गया जिसके अनुसार जिले में 31 मई तक लॉक डॉउन प्रभावशील रहेगा।

आज जारीआदेश में पूर्व में लागू लॉक डॉउन 3.0, की ही तरह बाजार और दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। शहरी क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक व ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8 से शाम 4 बजे तक, दुकानें और बाजार खुलेगे प्रतिबंधित कारोबार छोड़कर।

लोगों को सार्वजनिक परिवहन में छूट की आशा थी किंतु उस पर भी पूर्ववत प्रतिबंध रहेगा, बस, आटो, टैक्सी का संचालन शुरू नहीं हो सकेगा, निजी चार पहिया वाहनों का उपयोग भी विशेष आवश्यकता होने पर ही चालक सहित केवल दो लोग ही यात्रा कर सकेगे दुपहिया वाहनों पर एक ही व्यक्ति को अनुमति होगी।

शैक्षणिक संस्थाएं और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। होटल, रिसोर्ट, धर्मशाला, बारातघर, पूजाघर, पार्क, क्लब आदि भी बंद रहेंगे। अन्तिम संस्कार में 20 लोगो, शादी समारोह में 50 लोगो के एकत्र होने की अनुमति होगी।

अंतरजिला और अंतरराज्यीय आवागमन बंद रहेगा, पार्लर, सैलून, चाय, पान गुटका व तंबाखू उत्पाद की दुकानों पर प्रतिबंध रहेगा।

जारी आदेश में इस बार नगर परिषद सीमा से 5 किमी परिधि के बाहर ट्रक मरम्मत, स्पेयर पार्ट्स की दुकानों और राजमार्ग के किनारे ढाबे प्रतिबंध से मुक्त किए गए है।

जिला प्रशासन द्वारा डिंडोरी जिले में प्रतिबंध और छूट के संबंध में जारी आदेश व लॉक डॉउन के चौथे चरण के संदर्भ में जारी मूल आदेश इस प्रकार है :

 

 

 

 

 

 

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