गाड़ासरई में 25 से 28 मई तक कर्फ्यू के आदेश
जनपद टुडे, डिंडोरी, 25 मई 2020, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डिंडोरी द्वारा आज 25 मई 2020 को गाड़ासरई एवं गाड़ासरई से लगे 5 किलोमीटर के संपूर्ण चतुरसीमा क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से दिनांक 25 मई 2020 की शाम 4:00 बजे से 28 मई की सुबह 8:00 बजे तक कंप्लीट टोटल लॉक डाउन (कर्फ्यू) घोषित किया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है की जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डिंडोरी से प्राप्त जानकारी के अनुसार क्वॉरेंटाइन सेंटर शासकीय महाविद्यालय गाड़ासरई थाना गाड़ासराई तहसील बाजार जिला डिंडोरी में मुंबई से आए एक श्रमिक कोरोना वायरस से संक्रमित होना पाया गया है। जिससे क्षेत्र में संक्रमण के फैलने की प्रबल संभावना है। इसके समाधान हेतु ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं आवश्यक बचाव के उपाय किए जाने हेतु complete lockdown – कर्फ्यू का आदेश एकमात्र प्रभावशील कारक होगा अतः मैं बी कर्तिकेन कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डिंडोरी आम जनता के स्वास्थ्य सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से जारी करता हूं।
गाड़ासरई व उससे लगे 5 किलोमीटर की संपूर्ण चतुरसीमा क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से दिनांक 25 मई को शाम 4:00 बजे से दिनांक 28 मई की सुबह 8:00 बजे तक कंप्लीट टोटल लॉक डाउन (कर्फ्यू) घोषित किया जाता है। इस अवधि में किसी भी व्यक्ति को ( राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, सुरक्षा, बिजली,पानी की सेवा में लगे कर्मचारी अधिकारियों को छोड़कर) अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। यहां से 5 किलोमीटर की संपूर्ण परिधि सील रहेगी तथा किसी भी माध्यम से सड़क एवं रेल से जिले की सीमा में लोगों का आवागमन पूर्णता है प्रतिबंधित रहेगा व 5 किलोमीटर की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्णता बंद रहेंगे। समस्त बस सेवाएं सवारी ऑटो का संचालन बंद रहेगा।
28 मई को प्रातः 8:00 बजे के बाद उक्त संपूर्ण सीमा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत टोटल लॉक डाउन संबंधी जारी व्यवस्थाएं पूर्वक प्रभावसील रहेंगी
यह कर्फ्यू आदेश दिनांक 25 मई 2020 को शाम 4:00 से दिनांक 28 मार्च 2020 की सुबह 8:00 बजे तक लागू रहेगा।