शासकीय निर्माण कार्य में रेत खनिज आपूर्ति करने हेतु अस्थाई अनुज्ञा स्वीकृति जिला कलेक्टर देंगे

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जनपथ टुडे, डिंडोरी, 28 मई 2020, प्रदेश शासन ने लोकहित महत्व के शासकीय निर्माण कार्यों में रेत खनिज आपूर्ति करने हेतु अस्थाई उत्खनन अनुज्ञा स्वीकृति के संबंध में आज पत्र जारी करते हुए कहा गया है कि कोबिड -19 संक्रमण के कारण प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। प्रदेश में बाहरी राज्यों से मध्यप्रदेश राज्य में श्रमिक वापस आ रहे हैं। इन श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिगत विभिन्न राहत पैकेज जारी किए गए है, इन राहत पैकेज संबंधी निर्माण कार्यों को रेत खनिज की आपूर्ति के बिना किया जाना संभव नहीं है। प्रदेश में मानसून सक्रिय होने में अत्यधिक अल्प समय शेष है एवं मानसून अवधि में रेत खनन प्रतिबंधित रहता है। मध्य प्रदेश रेत ( खनन,परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम 2019 के नियम 27 में यह प्रावधान है कि, मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 मध्यप्रदेश (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2006 मध्यप्रदेश रेत नियम, 2018 में विनिदिस्ठ रेत खनन के उपबंध उस सीमा नीर्सित किए गए हैं जहां तक इन नियमों को अतिक्रमित नहीं करते हो। मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम प्रावधान है कि किसी भी गौण खनिज कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या उपक्रम या उनके अधिकृत ठेकेदार को प्रदान की जा सकती है ।

अतः राज्य शासन द्वारा पूर्ण विचारोंपरांत यह निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 66 के तहत नियम 68 की शर्तो को शिथिल करते हुए रेत खनिज की उत्खनन अनुज्ञा स्वीकृत करने के अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर को निम्न शर्तो के आधीन प्रदान किए जाते है:-

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